जबलपुरPublished: Dec 13, 2019 09:15:47 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने दिया दो सप्ताह का समय
जबलपुर. भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने के विवाद पर राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांग लिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन कर रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने आग्रह मंजूर कर अगली सुनवाई २१ जनवरी नियत की।
यह है मामला
राइट टाउन, जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने याचिका दायर कर कहा कि भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड स्थित नानके पेट्रोल पंप चौक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश मे सड़क या सरकारी जगह पर नेताओं की प्रतिमा लगाना प्रतिबंधित कर रखा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। तर्क दिया गया कि तीन साल पूर्व जिस जगह से यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाई गई थी, वहां फिर प्रतिमा लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन व अवमानना है।
छिंदवाड़ा में भी लगाई
अधिवक्ता सतीश वर्मा ने शपथपत्रपेश कर कोर्ट को बताया कि याचिका दायर होने के बाद इसी तरह सुको के निर्देशों की अवहेलना कर छिंदवाडा में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगा दी गई। इसका अनावरण स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। गत सुनवाई में महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट को बताया था कि पूर्व में यह प्रतिमा चौराहे के बीच में थी। अब इसे किनारे किया गया है। इसलिए यह मामला सुको के दिशानिर्देश की परिधि में नहीं है।