सिलाई सिखाने के बहाने किया दुराचार
सिवनी जिले की याचिकाकर्ता युवती ने कोई में बताया कि गरीब परिस्थिति के कारण उसने कपड़ों की सिलाई करने करके जीवन यापन के लिए पैसा जुटाने का निर्णय किया। इसके लिए उसने बरघाट में टेलरिंग की दुकान चलाने वाले राजेश से संपर्क किया। युवती का आरोप है कि राजेश ने शादीशुदा होने की बात छिपाई। उसे धोखे में रखा और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। इससे वह गर्भवती हो गई।
पेट में चार माह का गर्भ
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे जब गर्भ ठहर गया तो राजेश शादी की बात से मुकर गया। इसके बाद उसने आरोपित के खिलाफ बरघाट थाने में भादंवि की धारा 376 के तहत 9 दिसंबर, 2017 को शिकायत दर्ज कराई। उसने गर्भपात कराने का निर्णय किया। लेकिन चिकित्सकों के अनुमति न दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी, 2017 को होगी।
सीएमओ के पास भेजा था
हाईकोर्ट ने इससे पहले मामले पर 28 दिसंबर, 2017 को सुनवाई की थी। याचिकाकर्ता को सिवनी जिला अस्पताल के सीएमओ के पास जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस जांच रिपोर्ट को अगली सुनवाई में पेश करने कहा था। ये रिपोर्ट राज्य सरकार से शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के पटल पर बुधवार को प्रस्तुत की। अधिवक्ता ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट को बताया कि गर्भपात कराने पर युवती की जान को खतरा रहेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने का आग्रह किया। इस पर हाईकोर्ट ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर युवती की जांच कराने का निर्देश दिया है।