scriptजीएसटी चोरी: इस कंपनी की प्रापर्टी से वसूली की तैयारी | GST evasion: Recovery from company's property | Patrika News

जीएसटी चोरी: इस कंपनी की प्रापर्टी से वसूली की तैयारी

locationजबलपुरPublished: Sep 21, 2019 06:49:45 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

कंपनी पर सीजीएसटी ने कंसा शिकंजा

GST collection crossed Rs 1 lakh crore after February 2020

GST collection crossed Rs 1 lakh crore after February 2020

जबलपुर। आउटसोर्सिंग कम्पनी साई सन प्रोपराइटरशिप और साई सन आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से कर चोरी की राशि वसूलने के लिए सेंट्रल जीएसटी की टीम शिकंजा कसने की तैयारी में है। 150 करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाली इस कंपनी से टैक्स की राशि वसूलने के लिए बैंक खातों को सीज किया गया था। इनमें करीब पांच करोड़ रुपए हैं। अब उसकी प्रापर्टी और जिन जगहों से सेवा के बदले पेमेंट आनी है, उस राशि को कब्जे में लेने की तैयारी है।

यह था मामला
सेंट्रल जीएसटी की प्रिवेंटिव शाखा ने छापा माकर जबलपुर स्थित कंपनियों के मुख्य कार्यालय से 27.44 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी थी। वहीं सर्विस टैक्स की राशि भी करीब 25 करोड़ रुपए है। इसका खुलासा इंटरनल ऑडिट के समय हुआ था। जीसीएसटी सूत्रों ने बताया कि संचालक से टैक्स चोरी पर टैक्स के बराबर पेनल्टी लगेगी। यदि जीएसटी की चोरी को देखा जाए तो यह 27.44 करोड़ रुपए है। यानि इतनी ही राशि उसे जमा करनी होगी। इसका ब्याज भी उससे लिया जा सकता है। फिलहाल विभाग वसूली संबंधी नियम एवं प्रावधानों का अध्ययन कर रही है।

जमा कराए थे दो करोड़ रुपए
सेंट्रल जीएसटी ने कर चोरी के मामले में संचालक से दो करोड़ रुपए जमा कराए थे। इस बीच कंपनी के जिले में चल रहे सभी बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया था। कर चोरी का यह मामला कंपनियों की ओर से सर्विस टैक्स में की जा रही चोरी के आधार पर सामने आया था। मौजूदा समय में इन कंपनियों का संचालक एवं प्रोपराइटर शैलेष राजपाल को 17 सितम्बर के दिन 10 दिनों की न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। सेन्ट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि नियामानुसा टैक्स चोरी और पेनल्टी की राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
जमानत अर्जी खारिज
जिला अदालत ने करोड़ों की जीएसटी चोरी के आरोपित शैलेष राजपाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की कोर्ट के समक्ष सरकारी वकील ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के आईएनएक्स मामले का हवाला दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित की अर्जी निरस्त कर दी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो