छोटे से लेकर बड़े व्यापारी
आयुक्तालय ने जीएसटीआर-3बी वक्त पर जमा नहीं करने वाले 5 हजार कारोबारियों को चिन्हित किया है। इसमें छोटे-बड़े, सभी प्रकार के कारोबारी शामिल है, इन्होंने जुलाई, 2017 से मार्च तक का रिटर्न जमा नहीं किया है। सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत डेढ़ दर्जन से ज्यादा जिले हैं। इनमें ५ हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड कारोबारियों ने अब तक जीएसअीआर-३ बी रिटर्न जमा नहीं किया है। इसका असर विभाग के राजस्व पर पड़ रहा है। इसलिए एेसे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं।
रोज 50 रुपए पेनल्टी
बताया गया कि जीएसटीआर-३बी रिटर्न जमा नहीं करने वाले कारोबारी पर प्रतिदिन ५० रुपए पेनल्टी या लेट फीस लगती है। कर सलाहकार शिशिर नेमा ने बताया, हर महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा करना होता है। इसके बाद पेनल्टी लगती है। उन्होंने बताया, यदि किसी कारोबारी ने मार्च में रिटर्न जमा नहीं किया तो अप्रैल की रिटर्न की कार्रवाई पूरी नहीं होती। लगातार रिटर्न जमा न करने पर रजिस्टे्रशन निरस्त हो जाता है।
ये है 3 बी रिटर्न
यदि किसी उद्योगपति या कारोबारी ने जीएसटीएन में रजिस्टे्रशन कराया है तो उसे जीएसटीआर-३बी रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। जीएसटीआर-३ बी स्व-घोषित रिटर्न की तरह है। इसमें कारोबारी अनुमान के हिसाब से कुल लेनदेन या बिक्री और खरीदारी की जानकारी देनी होती है। इस पर बन रहे अनुमानित टैक्स की जानकारी देना भी आवश्यक होता है। जानकारों ने बताया, इसमें कारोबारी को सौदों की अलग-अलग डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती, न ही उनकी रसीद या बिल दिखाना पड़ता है। जिस कारोबारी ने जितने जीएसटीएन ले रखे हैं, उन सभी का जीएसटीआर-३बी रिटर्न जमा करना जरूरी है।
फिर आगे की कार्रवाइ
सेंट्रल जीएसटी ज्वाइंट कमिश्रर मनीष जायसवाल के अनुसार जीएसटीआर-३बी समय पर जमा करना जरूरी है। आयुक्तालय के अंतर्गत 5 हजार से ज्यादा कारोबारियों ने इसे जमा नहीं किया है। एेसे कारोबारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर आगे की कार्यवाही होगी।