जबलपुर. मेडिकल यूनिवर्सिटी से सबद्ध कॉलेजों में प्रदेशभर के साढ़े पांच सौ से ज्यादा कॉलेज हैं। प्रत्येक कॉलेज से सबद़्धता शुल्क 18 प्रतिशत के मान से लगभग 1 लाख रुपए वसूला जाना है। एमयू प्रबंधन पूरे मामले से यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि पूर्व में इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है। केन्द्र या जीएसटी विभाग की ओर से इस संबंद्ध में कोई भी गाइड लाइन जारी नहीं की गई थी। इसलिए जीएसटी की राशि संबद्धता शुल्क में नहीं ली गई।
एमयू से सबद्ध मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, डेंटल कॉलेज, यूनानी कॉलेज, होयोपैथी कॉलेज, नेचुरोपैथी कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व अन्य विधाओं के कॉलेजों को जीएसटी की राशि जमा करानी होगी। एमयू के नोटिफिकेशन से इन कॉलेजों में भी हड़कप है। क्योंकि, इन सभी कॉलेजों को जीएसटी की एकमुश्त राशि चुकानी होगी। कुछ कॉलेजों के प्रबंधन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से पहले कभी भी इस सबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया कि उन्हें भविष्य में जीएसटी की राशि का भुगतान करना होगा।
- डॉ. पुष्पराज बघेल, रजिस्ट्रार, मेडिकल यूनिवर्सिटी