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सीधी जिला पंचायत चुनाव के पुनर्मतदान का आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार याचिका खारिज, चुनाव याचिका दायर करने की छूट

locationजबलपुरPublished: Aug 05, 2022 12:03:46 pm

Submitted by:

Rahul Mishra

मप्र हाईकोर्ट ने सीधी जिला पंचायत चुनाव के लिए वार्ड क्र 17 में पुनर्मतदान का आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा कि इसी तरह के एक अन्य मामले में सीधी जिला पंचायत के वार्ड क्र 14 के पुनर्मतदान कराने के मामले में हस्तक्षेप करने से पहले ही कोर्ट मना कर चुकी है। इस अभिमत के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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याचिका खारिज, चुनाव याचिका दायर करने की छूट
जबलपुर।
मप्र हाईकोर्ट ने सीधी जिला पंचायत चुनाव के लिए वार्ड क्र 17 में पुनर्मतदान का आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा कि इसी तरह के एक अन्य मामले में सीधी जिला पंचायत के वार्ड क्र 14 के पुनर्मतदान कराने के मामले में हस्तक्षेप करने से पहले ही कोर्ट मना कर चुकी है। इस अभिमत के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस सम्बंध में चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी।
सीधी जिले की बाहरी तहसील के साफी ग्राम निवासी पूजा सिंह की ओर से याचिका दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव में वार्ड क्र 17 में गड़बड़ी हुई। कुछ मतपेटियों में कम और कुछ में अधिक मतपत्र पाए गए। इस तरह की अनियमितता से साफ उजागर है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। चुनाव आयोग ने विजयी प्रत्याशी श्रद्धा देवेंद्र सिंह को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया।
चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर बूथ क्र 257 में पुनर्मतदान कराया गया था। याचिकाकर्ता ने आयोग को दिए अभ्यावेदन में पुनर्मतगणना की मांग की थी, पुनर्मतदान की नहीं। अभ्यावेदन से कुछ हासिल न होने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। जबकि कोर्ट पहले ही इसी आधार पर दायर एक अन्य याचिका खारिज ठुकरा चुका है। चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र भी जारी हो गए हैं। ऐसे में पुनर्मतदान का आदेश देना उचित नहीं होगा। तर्क से सहमत होकर कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर याचिका ठुकरा दी।

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