एक लाख रुपए तक करेंगे जुर्माना जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा के अनुसार आरसीएच पोर्टल के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं गर्भवती माताओं की मासिक रिपोर्ट मप्र उपचर्याग्रह एवं रुजोपचार स्थापना नियम 1997 के अनुसार सीएमचओ को प्रेषित करना आवश्यक है। जानकारी नहीं भेजने वाले निजी अस्पतालों पर दस हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अब तत्काल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर एक लाख रुपए तक अर्थदंड लगाया जाएगा।
इन पर अर्थदंड काजल भाया हॉस्पिटल, ग्रोवर हॉस्पिटल, जेके हॉस्पिटल, समाधान हॉस्पिटल, मार्बल सिटी हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल, कोठारी हॉस्पिटल, सूतिकागृह हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल, शिशुमंगल हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल, महाकोशल हॉस्पिटल, ओमेगा हॉस्पिटल, दिलबागी हॉस्पिटल सहित कुल अठारह अस्पताल हैं।