बता दें कि अन्य पिछड़ वर्ग को 27 फीसद आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने फिलाहल शिक्षक भर्ती परीक्षा, पीजी नीट परीक्षाओं व मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से अधिक किए जाने पर लगाई रोक कायम रखा है। गुरुवार को होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता व महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा जबकि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह व अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार के दो सितंबर को जारी उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने या रोक लगाने से इंकार करने के सम्बंध में भी कोई मत व्यक्त नही किया। कोर्ट ने सभी विचाराधीन पहलुओं पर सात अक्टूबर को सुनवाई करने के निर्देश दिए।