अपर कलेक्टर न्यायालय का फैसला
नकली मावा का विक्रय करने पर हीरा स्वीट््स के आगा चौक स्थित कारखाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना
अपर कलेक्टर न्यायालय में नकली मावा विक्रय का यह प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन माधुरी मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा ने 25 मार्च 2021 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हीरा स्वीट््स के कारखाना में मावा एवं मगज के लड्डू का विक्रय के लिए संग्रह पाए जाने पर इनके नमूने परीक्षण के लिए लिए गए थे। नमूने की जांच में मावा से फैट की मात्रा 21.8 प्रतिशत पाई गई जबकि नियम के अनुसार फेट की मात्रा 30 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
स्वास्थ्य से खिलवाड़
प्रकरण में अनावेदक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी प्रदान किया गया है। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर राजेश बाथम ने अपने निर्णय में कहा कि नमूना परीक्षण में मिल्क फैट की मात्रा 30 प्रतिशत से कम पाई जाना यह दर्शा रहा है कि अनावेदक नकली मावा का विक्रय कर रहा है तथा ग्राहकों के विश्वास एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने तथा अवमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का आरोप सिद्ध होने पर एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश दिया हैं।