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हाईटेक हाईकोर्ट: अब केस लगाने के लिए हाईकोर्ट आने की जरूरत ही नहीं

locationजबलपुरPublished: Dec 03, 2021 12:45:14 pm

Submitted by:

Lalit kostha

ऑनलाइन सुविधाओं का किया जा रहा खूब प्रयोगपक्षकारों को भा रहीं हाईकोर्ट की हाईटेक व्यवस्थाएं, बढ़ी सुविधा

case filing

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जबलपुर। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट की ओर से केस फाइलिंग व सुनवाई के लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्थाएं पक्षकारों और वकीलों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही हैं। हाईकोर्ट में पूर्ववत भौतिक सुनवाई होने लगी है। लेकिन, केस फ़ाइल करने और कोर्ट फीस की गणना से लेकर जमा करने तक के लगभग सभी कार्यों में ऑनलाइन व्यवस्था का अधिकतर उपयोग किया जा रहा है।

ई-फीस केलकुलेटर व ऑनलाइन जमा
हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आवश्यक ई-फीस भुगतान की व्यवस्था की। इसके लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पोर्टल का इस्तेमाल किया गया। पक्षकार, वकील कहीं भी वैठ कर अपने केस के लिए लगने वाली कोर्ट फीस की गणना कर सकें, इसके लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट में ई-कोर्ट फीस कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया। इससे आसानी से लगने वाली कोर्ट फीस की गणना कर वकील व पक्षकार ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए घर बैठे जमा कर रहे हैं। केस भी ऑनलाइन जमा हो रहे हैं।

ई-फाइलिंग सुगम होने से बढ़ी संख्या
हाइकोर्ट ने हाइकोर्ट व जिला अदालतों में मामले, आवेदन दायर करने की ई-फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया। जिला अदालतों में प्रतिदिन वीसी से सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीशों व मजिस्ट्रेट को रोस्टर बनाकर जिम्मा सौंपा गया। हाइकोर्ट की मुख्यपीठ में भी प्रतिदिन सभी बेंच बैठने की व्यवस्था की गई। अप्रैल में हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों को मिलाकर कुल 6683 मामले फाइल किए गए।

करीब 30 हजार मामले निपटाए
मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद से जब तक पूरी तरह लॉकडाउन नहीं हटा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करती रही। इन चार महीनों के दौरान 40 हजार मामले दायर हुए, जिनमें से 30 हजार से अधिक ऑनलाइन सुनवाई से निपटाए गए। इससे भी पक्षकारों को भी राहत मिली है।

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