याचिकाकर्ता रीवा जिले में पदस्थ रोजगार सहायक आनंद कुमार साहू, प्रमोद कुमार मिश्रा व हर्ष सिंह चंदेल ने याचिका दायर कर कहा कि उन लोगों के खिलाफ महज एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जबकि एफआईआर दर्ज होने या 48 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में रहने के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अधिवक्ता धर्मेन्द्र पांडे, असीम त्रिवेदी व जागृति तिवारी ने तर्क दिया कि रोजगार सहायक नियुक्ति योजना की कंडिका 16 (1) में दिए गए प्रावधान अनुचित हैं। हो सकता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वह झूठी साबित हो। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।