जबलपुर

हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार से पूछा- महज एफआईआर दर्ज होने पर कैसे कर दिया बर्खास्त

हाईकोर्ट ने रोजगार सहायकों की याचिकाओं पर राज्य सरकार व अन्य से पूछा

जबलपुरOct 17, 2019 / 08:51 pm

abhishek dixit

हाई कोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य से पूछा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर रोजगार सहायकों को सेवा से बर्खास्त कैसे किया गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंचों ने राज्य सरकार, राज्य रोजगार गारंटी परिषद, कलेक्टर रीवा सहित अन्य को नोटिस जारी किए।

याचिकाकर्ता रीवा जिले में पदस्थ रोजगार सहायक आनंद कुमार साहू, प्रमोद कुमार मिश्रा व हर्ष सिंह चंदेल ने याचिका दायर कर कहा कि उन लोगों के खिलाफ महज एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जबकि एफआईआर दर्ज होने या 48 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में रहने के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अधिवक्ता धर्मेन्द्र पांडे, असीम त्रिवेदी व जागृति तिवारी ने तर्क दिया कि रोजगार सहायक नियुक्ति योजना की कंडिका 16 (1) में दिए गए प्रावधान अनुचित हैं। हो सकता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वह झूठी साबित हो। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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