scriptHigh Court canceled the charge sheet issued after four years | चार साल बाद जारी आरोप पत्र हाईकोर्ट ने किया निरस्त | Patrika News

चार साल बाद जारी आरोप पत्र हाईकोर्ट ने किया निरस्त

locationजबलपुरPublished: Sep 21, 2023 06:26:52 pm

Submitted by:

shyam bihari

सरकार की ओर से देरी के लिए स्पष्ट कारण नहीं बताया गया

 

Court order
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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने शासकीय आयुर्वेद कालेज, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य डा. जीएल टिटोनी को राहत प्रदान कर दी है। एकलपीठ ने घटना के चार साल बाद जारी किए गए आरोप पत्र को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोप पत्र चार साल पूरे होने के दो दिन बाद जारी किया गया।

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