जबलपुरPublished: Sep 21, 2023 06:26:52 pm
shyam bihari
सरकार की ओर से देरी के लिए स्पष्ट कारण नहीं बताया गया
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने शासकीय आयुर्वेद कालेज, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य डा. जीएल टिटोनी को राहत प्रदान कर दी है। एकलपीठ ने घटना के चार साल बाद जारी किए गए आरोप पत्र को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोप पत्र चार साल पूरे होने के दो दिन बाद जारी किया गया।