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हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा- किसी भी भर्ती पर नहीं लगाई रोक, ओबीसी आरक्षण की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित

locationजबलपुरPublished: Nov 22, 2022 10:49:05 am

Submitted by:

Lalit kostha

यहां से नहीं दे सकते आदेश: हाईकोर्ट

OBC reservation
OBC reservation

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे से जुड़ी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उनमें आदेश पारित होने तक यहां से आदेश नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश शील नागू तथा न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है।

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