ऐसे में दसवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। दसवीं पास दो छात्रों के ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे दसवीं पास करने के बाद अगली कक्षा में दाखिला नहीं ले सके। इसकी वजह भारी भरकम स्कूल फीस रही। वो किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश इसलिए भी नहीं ले सके क्योंकि उन्होंने जहां से दसवीं पास की थी वो स्कूल प्रशासन स्थानांतण प्रमाण पत्र (टीसी) के एवज में अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे थे। ऐसे में उनका कहीं अन्य स्कूल में दाखिला नहीं हो सका। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई के बाद ये बड़ा आदेेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महज 70 फ़ीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद उन्हें टीसी यानि टीसी दी जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि 70 फ़ीसदी स्कूल फीस लेने के सात दिन के अंदर छात्रों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करें ताकि विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के लिए अन्य स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले सकें।
बता दें इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि जो भी अभिभावक फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं उनके आवेदनों पर निजी स्कूल सहानुभूति पूर्वक विचार करें और अगर अभिभावक एक साथ पूरी फीस जमा करने में असमर्थ हों तो किश्तों में ही फीस ली जाए।