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अभियोजन के अनुसार दमोह जिले के पटरा थानांतर्गत निवासी देवेन्द्र चौरसिया विस चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके चलते बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद, उनके परिजन देवेन्द्र से रंजिश रखते थे। देवेंद्र को धमकियां भी दी गईं। 15 मार्च 2019 को बसपा विधायक के पति गोविंद, भाई लोकेन्द्र देवर चंदू, भतीजे गोलू , इंद्रपाल सिंह व अन्य लोगों ने देवेन्द्र व उसके पुत्र सोमेश चौरसिया पर एकजुट होकर हमला किया। इसमें देवेन्द्र चौरसिया की मौत हो गई और सोमेश घायल हो गया। पुलिस ने 7 नामजद व 21 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 307, 147, 148, 149 का प्रकरण दर्ज किया।
इसी मामले में आरोपी इंद्रपाल सिंह की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया गया। सोमवार को आवेदक की ओर से अधिवक्ता की गैरमौजूदगी को देखते हुए कोर्ट ने इंद्रपाल सिंह की अर्जी निरस्त कर दी। एक अन्य आरोपी जयकुमार उर्फ मोनी तंतुवाय ने भी जमानत की अर्जी पेश कर कहा गया कि वह नामजद आरोपी नहीं है। कोर्ट ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली। सरकार का पक्ष उप शासकीय अधिवक्ता दीपक सिंह व आपत्तिकर्ता का पक्ष निर्मला नायक ने रखा।