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जबलपुर

Mp High Court : मासूम से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा पर सुनवाई 8 जुलाई को

Mp High Court : मासूम से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा पर सुनवाई 8 जुलाई को

जबलपुरJul 04, 2019 / 08:03 pm

abhishek dixit

High Court jabalpur

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जबलपुर. बुरहानपुर जिले में गत वर्ष तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद निर्दयता से उसकी हत्या के आरोपी को निचली अदालत से सुनाई गई फांसी पर मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को अंतिम बहस हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस अंजुलि पालो की डिवीजन बेंच ने बहस अधूरी रह जाने के चलते अगली सुनवाई 8 जुलाई को नियत की गई। जिला अदालत बुरहानपुर ने मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा है। जबकि आरोपी ने फैसले के खिलाफ अपील पेश की है। दोनों की सुनवाई साथ की जा रही है।

यह है मामला
अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2018 को बुरहानपुर जिले के मोहद इलाके में आरोपी विजय उर्फ पिंट्या तीन साल की बालिका को चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। बालिका के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। परिजन सहित ग्रामीण उसे ढूंढने निकले। उसे तलाशने के लिए गांव के मंदिर और मस्जिद से भी अनाउंसमेंट कराया गया। घटना के तीसरे दिन 18 अगस्त 2018 को गांव से करीब एक किमी दूर चिंदया नाले के पास झाडिय़ों में सफेद कपड़े में लिपटा बालिका का शव ग्रामीणों ने देखा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धाराओं 363,366,376 व पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 23 अगस्त 2018 को उसे गिरफ्तार किया। 8 मार्च 2019 को बुरहानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर की कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर फांसी की सजा सुनाई थी।

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