scriptHigh court issued notice to Rewa collector and SDM | हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर और एसडीएम को जारी किया नोटिस | Patrika News

हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर और एसडीएम को जारी किया नोटिस

locationजबलपुरPublished: Dec 04, 2022 07:06:34 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने सीमांकन के विरुद्ध यथास्थिति कायम रखने दिए निर्देश

 

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जबलपुर । हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये सीमांकन के विरुद्ध यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ रीवा के कलेक्टर, एसडीएम व सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता रीवा निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई, 2015 को सीमांकन हुआ था। इस प्रक्रिया में सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया। साथ ही अवैध कब्जा होने की बात भी रेखांकित नहीं हुई। इस सीमांकन को चुनौती नहीं दी गई, अत: यह अंतिम हो गया। बावजूद सुनील सिंह ने तहसीलदार से सांठगांठ कर दोबारा सीमांकन कराया। इस बार उसकी भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा दर्शाया गया। जिसे याचिका के जरिये चुनौती दी गई है।

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