जबलपुर

किसानों को क्यों नहीं दिए फसल के एक करोड़ 87 लाख रुपए

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नरसिंहपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा

जबलपुरJan 22, 2019 / 11:59 pm

prashant gadgil

highcourt

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के किसानों की फसल के समर्थन मूल्य का एक करोड़ 87 लाख रुपए छह माह से अधिक अरसे के बावजूद भुगतान न किए जाने पर संजीदगी दिखाई। चीफ जस्टिस एसके सेठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, नरसिंहपुर कलेक्टर, एसपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा कि इन किसानों को भुगतान क्यों नहीं हुआ? कोर्ट ने छह सप्ताह में सभी से जवाब मांगा।
यह है मामला
नरसिंहपुर जिले के राजा भैया, पूर्ण प्रकाश सहित ११ किसानों ने याचिका दायर कर कहा कि जिले के 293 किसानों ने २०१८ में समर्थन मूल्य पर अपनी चना, मसूर व सरसों की फसल विपणन सहकारी समिति नरसिंहपुर में बेची। इसकी कीमत एक करोड़ 87 लाख 34 हजार 475 रुपए का भुगतान किसानों को अब तक नहीं किया गया। इसके खिलाफ किसानों ने कलेक्टर व अन्य आला अधिकारियों को शिकायत की। अधिवक्ता सौरभ भूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि कलेक्टर ने तीन सदस्यीय कमेटी बना कर मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि समिति के एकाउंट में 19 लाख 43 हजार 647 रुपए की कमी थी। साथ ही 293 किसानों की फसल की कीमत एक करोड़ 87 लाख 34 हजार 475 रुपए अभी तक कि सानों को अदा नहीं किया गया। कलेक्टर ने 11 अक्टूबर 2018 को अपनी रिपोर्ट पेश कर उपायुक्त सहकारिता नरसिंहपुर को आदेश दिए कि वे अनीता कोल तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, अरविंद शर्मा प्रबंधक विपणन सहकारी समिति नरसिंहपुर व अन्य दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन व अपराधिक न्यासभंग के मामले में एफआईआर दर्ज कराएं। इसके बावजूद अभी तक न तो किसानों को उनकी फसल की कीमत मिली और न आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त व रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नरसिंहपुर, उपायुक्त सहकारिता नरसिंहपुर, विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर, नरसिंहपुर कलेक्टर व एसपी को नोटिस जारी किए।

 

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