पत्रकार ने विरोध प्रदर्शन की खबर छापी, कलेक्टर ने कर दिया जिलाबदर
पत्रकार ने विरोध प्रदर्शन की खबर छापी, कलेक्टर ने कर दिया जिलाबदर

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर कलेक्टर अभय वर्मा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस सुजय पॉल की बेंच ने पाया कि ‘एक पत्रकार के खिलाफ बेबुनियाद जिलाबदर की कार्रवाई संस्थित करने का आदेश देना कलेक्टर की मनमानी और सनक (केप्रीसियस एंड आर्बीट्रेरी) है।’ इस मत के साथ कोर्ट ने नरसिंहपुर निवासी पत्रकार के खिलाफ आगामी आदेश तक कोई सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए।
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हाईकोर्ट ने आगे कार्रवाई पर लगाई रोक
‘पत्रकार पर जिलाबदर की बेबुनियाद कार्रवाई कलेक्टर की मनमानी’
नरसिंहपुर कलेक्टर से मांगा दस दिन में जवाब
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यह है मामला-
नरसिंहपुर निवासी दीपक श्रीवास्तव की ओर से यह याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि नवम्बर 2017 में जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद किसानों ने 23 नवम्बर 2017 को गन्ने की फसल के मसले को लेकर आंदोलन किया। इसी कड़ी में महिलाओं ने 12 जनवरी 2018 को प्रदर्शन किया। जिसके चलते प्रदर्शनकारी महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि कलेक्टर ने इन सभी गतिविधियों के लिए याचिकाकर्ता पर जनता को भडक़ाने का आरोप लगाया।
कलेक्टर के इशारे पर नोटिस-
कहा गया कि कलेक्टर ने मातहत अधिकारियों तहसीलदार संजय नागेश, रामजी लाल वर्मा, अवधेश कुमार पटेल के जरिए विभिन्न तारीखों पर याचिकाकर्ता को बिना जांच के जिला बदर की कार्रवाई के नोटिस जारी किए। लेकिन मामले की जांच कर एएसपी अभिषेक राजन ने याचिकाकर्ता को पूरी तरह से निर्दोष पाया। बावजूद इसके कलेक्टर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जनता को भडक़ाने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर बिना जांच कराए जिला बदर की कार्रवाई शुरू कर दी। कलेक्टर के ही कहने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ स्टेशन गंज थाना नरसिंहपुर में प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया।
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