कटनी माधवनगर निवासी पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 17 दिसम्बर 2018 को कम्प्यूटर सेंटर गई। वहां से माधवनगर निवासी महेंद्र उर्फ मोंटू शर्मा ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। माधवनगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता केके पांडे, आरती द्विवेदी व कौशलेश पांडे ने तर्क दिया कि पुलिस आरोपी के पिता के दबाव में है। छह महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है। 24 जून 2019 को High Court ने कटनी पुलिस को 15 दिन के अंदर अपहृत किशोरी को खोज कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी गई कि ऐसा न होने पर कटनी एसपी को उपस्थित होकर कारण बताना होगा। कटनी पुलिस ने इसी निर्देश के पालन में किशोरी को दिल्ली से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशोरी को माता-पिता के सुपुर्द करने का निर्देश दिया।