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अपहृत किशोरी को दिल्ली से लाकर पुलिस ने किया पेश, हाईकोर्ट ने किया माता-पिता के सुपुर्द

locationजबलपुरPublished: Jun 28, 2019 09:46:47 pm

Submitted by:

tarunendra chauhan

कटनी के माधव नगर का मामला

High Court Order

हाई कोर्ट ऑर्डर

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने माधवनगर कटनी से Kidnapped कर दिल्ली ले जाई गई किशोरी को माता-पिता के सुपुर्द कर दिया। दिल्ली से kidnapper के कब्जे से छुड़ाकर शुक्रवार को कटनी पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में पेश किया। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने किशोरी को माता-पिता को सौंपने का निर्देश देकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पटाक्षेप कर दिया।

कटनी माधवनगर निवासी पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 17 दिसम्बर 2018 को कम्प्यूटर सेंटर गई। वहां से माधवनगर निवासी महेंद्र उर्फ मोंटू शर्मा ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। माधवनगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता केके पांडे, आरती द्विवेदी व कौशलेश पांडे ने तर्क दिया कि पुलिस आरोपी के पिता के दबाव में है। छह महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है। 24 जून 2019 को High Court ने कटनी पुलिस को 15 दिन के अंदर अपहृत किशोरी को खोज कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी गई कि ऐसा न होने पर कटनी एसपी को उपस्थित होकर कारण बताना होगा। कटनी पुलिस ने इसी निर्देश के पालन में किशोरी को दिल्ली से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशोरी को माता-पिता के सुपुर्द करने का निर्देश दिया।

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