घर में घुस कर एक भाई को मार डाला
अभियोजन के अनुसार ग्राम पुर थाना महाराजपुर जिला छतरपुर निवासी किरन पटेल ने 11 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके जेठ ठाकुरदास अविवाहित थे। वह अपने छोटे भाई भागचंद के साथ रहते थे। भागचंद का ठाकुरदास से जमीन को विवाद होने पर उसने ठाकुरदास को घर से भगा दिया था। बीते 5-6 माह से ठाकुरदास अपने भाई देवकी प्रसाद व उसकी पत्नी किरन के साथ रहने लगा था। इसे लेकर भागचंद अपने भाई ठाकुरदास से रंजिश रखने लगा था। 11 अक्टूबर 2015 को सुबह 5 बजे भागचंद कुल्हाड़ी लेकर किरन के घर आया। उस समय ठाकुरदास और अखिलेश सो रहे थे। भागचंद ने ठाकुरदास को कुल्हाड़ी मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने सो रहे अखिलेश को भी मार डाला। अखिलेश का छोटा भाई जाग गया। वह अपनी जान बचाकर भाग निकला।
खलिहान में जाकर दूसरे भाई को मारा
इसके बाद भागचंद अपने दूसरे भाई देवकी प्रसाद के खलिहान जा पहुंचा । भागचंद ने सोते समय उसे भी कुल्हाड़ी से काट कर हलाक कर दिया। इस दौरान मृतक देवकी की पत्नी किरन पटेल वहां पहुंची, तो उसने उसे भी जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था ।
वहशियाना तरीके से की वारदात
4 अप्रैल 2017 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर भारत सिंह रावत की अदालत ने अपना निणज़्य सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी भागचंद्र ने जानवरों की तरह वहशियाना तरीके से तीन लोगों की निर्मम हत्या की है। अदालत ने उसे भादंवि की धारा 302 में दोषसिद्ध ठहराते हुए फंासी की सजा से दंडित किया। दंडादेश की पुष्टि के लिए इसे छतरपुर जिला अदालत ने हाईकोर्ट के समक्ष रेफरेंस के रूप में भेजा गया था। भागचंद की ओर से दायर अपील पर इसी रेफरेंस के साथ सुनवाई हुई।