जबलपुर

कलयुगी बेटे ने मां की गर्दन काट कर की हत्या, अब ताजिंदगी रहेगा सलाखों के पीछे

हाईकोर्ट ने हत्यारे बेटे को को सुनाई अजीवन कारवास की सजा, नरसिंहपुर जिला अदालत के फैसले को बदला

जबलपुरMar 27, 2019 / 10:07 pm

Manish garg

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जबलपुर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मां की फावड़ा से गला काटकर हत्या कर देने वाले युवक की फांसी की सजा बदलकर आजीवन कारावास कर दी। अब ताजिंदगी रहेगा सलाखों के पीछे रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि घटना पूर्वनियोजित नहीं, बल्कि भावोद्वेग के चलते घटित हुई है। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वह ताजिंदगी जेल में रहेगा।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार नरसिंहपुर जिले के ठेमी थानांतर्गत सांकल गांव निवासी अशोक रजक की भाभी बरखा रजक ने एक जनवरी 2017 को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अशोक ने वृद्ध मां की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसकी मां ने दोपहर तक सो रहे अपने बेटे को जगाया। जगाने पर अशोक इतना उग्र हो गया कि उसने मां के सिर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए।
रक्तरंजित मां को घसीटता रहा-
मार से मां कराहती रही, लेकिन अशोक का कलेजा नहीं पसीजा। क्रूरता की उसने हदें पार की। रक्तरंजित मां को वह घसीटते हुए बाड़े में ले गया, वहां फावड़े से उसका सिर अलग कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने आरोपित अशोक को गिरफ्तार किया था।
खुद को पागल बताने की कोशिश
आरोपी ने सुनवाई के दौरान खुद को पागल बताने की कोशिश की, लेकिन जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इसकी पुष्टि नहीं की गई। १२ फरवरी २०१८ को नरसिंहपुर जिला न्यायालय ने इस हत्या को विरलतम, घृणित, निंदनीय और बर्बर बताते हुए कहा, बूढ़ी अबला, असहाय, जन्म देने वाली मां को मारने वाले आरोपी को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए और इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोर्ट ने अशोक को फांसी की सजा सुनाई। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया, साथ ही आरोपी ने भी फैसले को चुनौती दी। दोनों की सुनवाई साथ करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी।

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