जबलपुरPublished: Oct 30, 2021 08:29:28 pm
prashant gadgil
निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक, भोपाल का मामला
Jabalpur High Court
जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर राजधानी भोपाल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) रोहित श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसी के साथ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला भोपाल के भूमाफिया सरदार जसबीर सिंह व कुख्यात तत्व मुख्तार मलिक सहित अन्य से जुड़ा है। भोपाल निवासी मोहम्मद आमिर खान की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि भोपाल जिले के ग्राम कान्हासैया, तहसील हुजूर की बेशकीमती 106 एकड़ जमीन छलपूर्वक खुर्द-बुर्द की जा रही है। भोपाल के भूमाफिया सरदार जसबीर सिंह, बलवंत सिंह, सतोख सिंह, नानक सिंह, त्रिलोचन सिंह द्वारा राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर तहसीलदार हुजूर के रीडर लक्ष्मी नारायण वर्मा के साथ सांठगांठ कर कुख्यात तत्व मुख्तार मलिक, आसिफ मामू व असलम चोटी के जरिए प्रकरण वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता पर दबाब बनाया जा रहा है। इस मामले में फर्जी नामांतरण की जांच के बाद अपराध कायम करने के आदेश हुए थे। जिसके बाद थाना कोहेफिजा, भोपाल में मामला दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध नजर आ रही है। जसवीर सिंह को गिरफ्तार करने के बाद बिना जमानत आदेश के तत्कालीन भोपाल आईजी उपेंद्र जैन के हस्तक्षेप से छोड़ दिया गया। यही नहीं पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर ली। हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश के जरिये जेएमएफसी को खात्मा रिपोर्ट मंजूर न करने के निर्देश दिए थे। साथ ही मुख्तार मलिक की जमानत अर्जी भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। लेकिन जेएमएफसी ने जमानत का लाभ दे दिया। यही नहीं खात्मा रिपोर्ट मंजूर न करने के आदेश की भी नाफरमानी की गई। तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने जेएमएफसी रोहित श्रीवास्तव को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।