ये है मामला
सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय हनुमना, रीवा के इंचार्ज प्राचार्य डॉ. रुक्मणि रमण शुक्ला की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर वेद वल्लभ शुक्ला कॉलेज के पूर्व इंचार्ज प्राचार्य थे। 30 नवम्बर 2016 को उन्हें 62 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायर कर दिया गया। उसी दिन याचिकाकर्ता को इंचार्ज प्राचार्य बना दिया गया। इस आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने 2019 में निजी कॉलेजों के प्राचार्य की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी। इसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रभारी प्राचार्य वेद वल्लभ शुक्ला ने उच्च शिक्षा विभाग को आवेदन दिया। इसके आधार पर विभाग ने वेद वल्लभ शुक्ला को 12 सितम्बर 2019 को फिर से 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर दिया। इसी आदेश को डॉ. रुक्मणि रमण शुक्ला व कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की ओर से चुनौती दी गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद 27 नवम्बर 2019 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।