scriptविधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज करने से हाइकोर्ट का इनकार | High court refuses to dismiss election petition | Patrika News

विधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज करने से हाइकोर्ट का इनकार

locationजबलपुरPublished: May 25, 2020 08:53:06 pm

Submitted by:

prashant gadgil

मांग नामंजूर, याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की मोहलत
 

High Court

High Court

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। जस्टिस आरके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने रीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अभय मिश्रा को दो सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी। चुनाव याचिका दायर कर कांग्रेस के अभय मिश्रा की ओर से कहा गया कि रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिये मतदाताओं को प्रलोभन दिया। महंगे पोस्टर आदि छपवाए। सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग किया। हिसाब-किताब में बैंक अकाउंट व आय के साधन सही तरीके से नहीं दर्शाये। यही नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को भी नजरअंदाज किया गया। सुनवाई के दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला की ओर से अंतरिम अर्जी पेश कर कहा गया कि चुनाव याचिका में मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। आरोपों को लेकर ठोस प्रमाण नहीं पेश किए गए हैं। इसके अलावा जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, वह भी तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण है। लिहाजा, चुनाव याचिका निराधार है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्ला की अंतरिम अर्जी खारिज कर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो