जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश
जबलपुर
Updated: May 10, 2022 08:49:29 pm
जबलपुर. हाईकोर्ट ने जबलपुर केंट बोर्ड सफाई ठेका के मामले में केंद्र सरकार व केंट बोर्ड सीईओ के जवाब पेश न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर से किए जाने की व्यवस्था दी। इस बीच जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए। याचिकाकर्ता डी सर्विसेस की ओर से तर्क दिया गया कि केंट बोर्ड, जबलपुर ने एबीसी जोन के लिए सफाई ठेके की ऑनलाइन निविदा निकाली थी। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता ठेका कंपनी भी शामिल हुई। उसे टेक्निकल व फाइनेंशियल विड में लोएस्ट वन घोषित किया गया। इसके बावजूद सफाई ठेका याचिकाकर्ता कंपनी को न देकर अन्य कंपनी को दिए जाने का अनुचित रवैया अपनाया गया। इस सम्बंध में जानकारी तलब किए जाने पर फाइनेंशियल विड की डिटेल देने के सिलसिले में आनाकानी की जा रही है। इससे साफ है कि जानबूझकर पारदर्शिता न अपनाते हुए ठेका कंपनी विशेष को उपकृत करने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया है। यह सरासर धांधली है। लिहाजा, इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ता को टेक्नीकल व फाइनेंशियल विड में लोएस्ट वन होने की विशेषता के आधार पर सफाई ठेका दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर से किए जाने की व्यवस्था दी। इस बीच जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए। जबलपुर केंट बोर्ड सफाई ठेका के मामले में केंद्र सरकार व केंट बोर्ड सीईओ के जवाब पेश न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई।
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