रीवा निवासी प्रदीप कुमार साकेत ने याचिका में कहा कि वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदरांव गौतमान सिरमौर में संविदा शिक्षक ग्रेड-3 के पद पर है। प्राचार्य की अनुशंसा पर डीइओ ने उसकी संविलियन अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश को वापस लेकर उसकी संविलियन अवधि पूर्ववत तीन साल कर दी। इसके बाद भी जिला पंचायत सीइओ ने उसका संविलियन नहीं किया। अधिवक्ता बालकिशन चौधरी, नारायण चौधरी ने तर्क दिया कि 2008 में जारी राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक एससीएसटी वर्ग के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में रियायत बरती जानी चाहिए। लेकिन डीईओ के आदेश वापस लिए जाने के बाद भी जिला पंचायत सीईओ याचिकाकर्ता का संविलियन सहायक अध्यापक के पद पर नहीं कर रहे हैं। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के संविलियन के अभ्यावेदन का तीन माह में निराकरण करने का निर्देश दिया।