scriptहाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई से मांगा जवाब, बिना मुवाअजा दिए कैसे कर रहे जमीन का अधिग्रहण | High court seeks reply from state government, NHAI in Land acquisition | Patrika News

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई से मांगा जवाब, बिना मुवाअजा दिए कैसे कर रहे जमीन का अधिग्रहण

locationजबलपुरPublished: Jan 02, 2020 09:25:16 pm

Submitted by:

abhishek dixit

सिंगरौली जिले का मामला

Rajneema beaten first , Even after this, the court sentenced

पहले पीटा फिर कर लिया राजनीमा , इसके बाद भी न्यायालय ने सुनाई सजा

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई व अन्य से पूछा कि बिना मुआवजा दिए मनमाने तरीके से भूमि अधिग्रहण कैसे किया जा रहा है? चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस वीपीएस चौहान की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) व मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को नोटिस जारी किए। सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया।

सिंगरौली जिले की देवसर तहसील के ग्राम जियावन निवासी रवि गुप्ता व संगमलाल गुप्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि भारत सरकार क ा सड़क परिवहन विभाग रीवा से रांची फोरलेन सड़क बनवा रहा है। इस सड़क को 75 ई के नाम से जाना जाता है। इस सड़क के बीच में पडऩे वालों मकानों व जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं की गईं। अधिवक्ता ब्रहमेंद्र पाठक, रीना पाठक, सिवेश अग्निहोत्री व राममिलन साकेत ने तर्क दिया कि बिना मुआवजा दिए मनमाने तरीके से मकानों व जमीनों का कब्जा लिया जा रहा है। भूअधिग्रहण व मुआवजा आदि की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में किसी तरह का कोई प्रकाशन नहीं कराया गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो