सिंगरौली जिले की देवसर तहसील के ग्राम जियावन निवासी रवि गुप्ता व संगमलाल गुप्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि भारत सरकार क ा सड़क परिवहन विभाग रीवा से रांची फोरलेन सड़क बनवा रहा है। इस सड़क को 75 ई के नाम से जाना जाता है। इस सड़क के बीच में पडऩे वालों मकानों व जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं की गईं। अधिवक्ता ब्रहमेंद्र पाठक, रीना पाठक, सिवेश अग्निहोत्री व राममिलन साकेत ने तर्क दिया कि बिना मुआवजा दिए मनमाने तरीके से मकानों व जमीनों का कब्जा लिया जा रहा है। भूअधिग्रहण व मुआवजा आदि की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में किसी तरह का कोई प्रकाशन नहीं कराया गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।