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OBC आरक्षण पर रोक बरकरार, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

locationजबलपुरPublished: Sep 20, 2021 03:33:59 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-20 सितंबर को हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण पर दी नई तारीख

कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

जबलपुर. सूबे में OBC को 27 फीसद आरक्षण देने पर अभी रोक बरकरार रहेगी। सोमवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि तय की है।

बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के मुद्दे पर पहली सितंबर को हुई सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी। नियत तिथि पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा। वहीं कांग्रेस की ओर से भी ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष में अधिवक्ता पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह भी वर्चूअली जुड़ी थीं। लेकिन कोर्ट ने इस मसले पर अगली सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी है। अब 30 सिंतबर को अगली सुनवाई होगी।
यहां यह भी बता दें कि पहली सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस पहले ही राज्य सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के स्थगन आदेश हटाने या अंतरिम आदेश देने की मांग को खारिज कर चुके हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक कह चुके हैं कि ढाई साल से चल रहे इस मामले में अब अंतिम फैसला ही होगा।
इस संबंध में हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के लिए मुख्य याचिकाकर्ता को बहस के लिए 45 मिनट और अन्य पक्ष को 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया था। इससे पहले पहली सितंबर को राज्य सरकार की ओर से सभी स्टे ऑर्डर हटाने को लेकर लगाए गए अंतरिम आवेदन को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव पक्ष रख रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में मामले की सुनवाई जारी है।

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