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शिक्षकों की भर्ती में दूसरे प्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण क्यों नहीं

locationजबलपुरPublished: Feb 25, 2020 08:36:54 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने उस याचिका को गम्भीरता से लिया, जिसमें प्रदेश के बाहर की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक चयन परीक्षा में निर्धारित आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार व अन्य को मामले पर नोटिस जारी किए। सभी से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया।
इन्होंने दायर की है याचिका
राजस्थान के चित्तौडगढ़़ निवासी नजमा बानो सहित अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 28 अगस्त 2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की। विज्ञापन में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान था। अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने तर्क दिया कि 10 जनवरी 2020 को इस प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं। इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के बाहर की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसे उन्होंने संविधान के तहत वर्णित समानता के अधिकार का हनन बताया।
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