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शराब ठेकेदारों पर फिलहाल मत करो कठोर कार्रवाई : हाईकोर्ट

locationजबलपुरPublished: May 27, 2020 08:37:31 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

मप्र हाईकोर्ट के निर्देश : 2 जून को होगी सुनवाई

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जबलपुर। शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिकाओ पर बुधवार को मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच को आश्वासन दिया गया कि मामले की अगली सुनवाई तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसे संज्ञान में लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई दो जून को करने के निर्देश दिए।
यह थी याचिका
शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सरकार कोरोना संक्रमण काल के दौरान शराब दुकानों को खोलने की अनुमति तो दे रही है, लेकिन नियम इतने ज्यादा और कठोर बना दिए हैं कि शराब ठेकेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शराब ठेकेदार सरकार को निश्चित राजस्व देने की हालत में भी नहीं है, वही हाल ही में राज्य सरकार ने नीतिगत संशोधन करते हुए शराब ठेकेदारों पर दबाव बनाने की कोशिश की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी व अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने तर्क दिया कि 23 मई को राज्य सरकार ने शराब नीति में संशोधन कर शराब ठेकेदारों की ठेका अवधि को बढ़ा दिया था, लेकिन बिड की रकम कम नहीं की। इसके साथ ही शराब दुकान बंद करने पर शराब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण और वसूली का प्रावधान भी बना दिया था। इसे ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार और शराब ठेकेदार आपसी समन्वय बनाने की कोशिश करें।
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