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एमपीपीएससी में नियुक्त किए गए दो नए सदस्य

locationजबलपुरPublished: Jun 09, 2020 08:52:50 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

The hustle and bustle in the High Court returned after 120 days

The hustle and bustle in the High Court returned after 120 days

जबलपुर। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश पीएससी में दो नए सदस्यों की नियुक्तिकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट में यह अधिसूचना प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार कर अगली सुनवाई 16 जून नियत की।
इन्होंने दायर की थी याचिका
कांग्रेस सरकार की ओर से एमपीपीएससी के सदस्य नियुक्तकिए गए जबलपुर के अधिवक्ता राशिद सोहेल सिद्दीकी व बैतूल के रामू टेकाम की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा की सरकार ने दोनों याचिकाकर्ताओं को बिना कारण बताए अवैध तरीके से एमपीपीएससी के सदस्य पद से हटा दिया। सरकार के उक्त कदम को गैरकानूनी बताते हुए अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने निरस्त करने का आग्रह किया। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कोर्ट को बताया कि उक्त दोनों पदों पर नई नियुक्तियां भी की जा चुकी हैं। इसकी विधिवत अधिसूचना कोर्ट में पेश करने के लिए उन्होंने समय मांगा। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
असुविधा तबादले पर रोक का आधार नहीं
एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए मप्र हाइकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत असुविधा को देखते हुए किसी अफसर के तबादले के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस मत के साथ जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। सिवनी निवासी कमलेश प्रसाद मेहता ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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