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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व सपनि से पूछा -क्यों नहीं किया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान?

locationजबलपुरPublished: Sep 09, 2021 08:18:17 pm

Submitted by:

reetesh pyasi

4 अक्टूबर तक किया जवाब-तलब

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सपनि से पूछा कि सडक़ परिवहन निगम के कर्मचारियों को 20 महीने से अधिक समय से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने 4 अक्टूबर तक जवाब-तलब किया।
मप्र ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कृपाशंकर वर्मा की ओर से याचिका प्रस्तुत कर कहा गया कि सडक़ परिवहन निगम के कर्मचारियों का वर्ष 1988 से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया। अधिवक्ता संजय वर्मा, केबी सिंह, श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि सपनि कर्मचारियों को 20 से अधिक महीने से वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भी भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें अभी भी चौथा वेतनमान ही मिल रहा है। सपनि कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और सपनि को जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
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