मप्र ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कृपाशंकर वर्मा की ओर से याचिका प्रस्तुत कर कहा गया कि सडक़ परिवहन निगम के कर्मचारियों का वर्ष 1988 से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया। अधिवक्ता संजय वर्मा, केबी सिंह, श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि सपनि कर्मचारियों को 20 से अधिक महीने से वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भी भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें अभी भी चौथा वेतनमान ही मिल रहा है। सपनि कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और सपनि को जवाब पेश करने का निर्देश दिया।