उपसंचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय केएल डाभी ने बताया कि गोरखपुर तहसील के अंतर्गत खसरा नम्बर 40/1 के 2.774 हेक्टेयर क्षेत्र के निजी स्वामित्व वाले बादशाह हलवाई मंदिर को मप्र संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2014 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। मप्र प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक कोई व्यक्ति स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट या कुरूप करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उनका कहना है कि मप्र प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित स्मारक की सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के पास एवं निकटस्थ क्षेत्र भी खनन व निर्माण कार्य के लिए प्रतिषिद्ध और विनियोजित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण या नवनिर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।