जबलपुर

152 हेक्टेयर अधिक जमीन पर कैसे हो रहा बॉक्साइट का अवैध उत्खनन : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, अनूपपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा

जबलपुरSep 16, 2019 / 09:20 pm

abhishek dixit

court decision

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, अनूपपुर कलेक्टर सहित अन्य से पूछा कि अनूपपुर जिले के जैतहरी में 148 हेक्टेयर की जगह 300 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से बाक्साइट उत्खनन कैसे किया जा रहा है? एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सभी से छह सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा।

जैतहरी, अनूपपुर निवासी बुद्धसेन राठौर व अन्य की ओर से जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन को जैतहरी में बॉक्साइट उत्खनन के लिए 30 साल की लीज पर 148 हेक्टेयर जमीन दी थी। लेकिन, माइनिंग कार्पोरेशन ने लीज पर जमीन को लेते समय कई गलत जानकारी दी। कार्पोरेशन ने सरकार को बताया कि पूरी जमीन बंजर है, जबकि 80 हेक्टेयर जमीन कृषि भूमि थी। इसके बाद कार्पोरेशन ने जमीन को सब लीज पर कटनी बॉक्साइट लिमिटेड को दे दिया। यह कंपनी निर्धारित जमीन के दोगुने हिस्से में उत्खनन कर रही है। 148 की जगह करीब 300 हेक्टेयर जमीन पर बॉक्साइट उत्खनन किया गया है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय व शांति तिवारी ने तर्क दिया कि अवैध उत्खनन के खिलाफ अनूपपुर कलेक्टर को शिकायत की गई। कलेक्टर ने एसडीओ को जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। लेकिन, अभी तक एसडीओ ने जांच रिपोर्ट पेश नहीं की। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव माइनिंग, मप्र स्टेट माइनिंग कार्पोंरेशन, अनूपपुर कलेक्टर व एसडीओ को नोटिस जारी किए।

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