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income tax की नई स्कीम लागू… नहीं तो अप्रैल में देना पड़ेगा 10 प्रतिशत ज्यादा टैक्स

locationजबलपुरPublished: Mar 19, 2020 11:35:20 am

Submitted by:

Lalit kostha

income tax की नई स्कीम लागू… नहीं तो अप्रैल में देना पड़ेगा 10 प्रतिशत ज्यादा टैक्स

income tax

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जबलपुर। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना के जरिए पुराने प्रकरणों का निपटारा और अधिक राजस्व वसूली की योजना बनाई है। ब्याज, जुर्माना एवं अभियोजन की कार्यवाही से मुक्ति के लिए लागू इस योजना का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयकर भवन में तैयारियां तेज हो गईं। इस योजना में 31 मार्च तक आवेदन करने वाले करदाता को जितना कर या पेनल्टी निर्धारित होती है, वह देनी होगी। नहीं तो फिर कर के मामले में 10 और पेनल्टी में 5 फीसदी ज्यादा राशि देनी पड़ सकती है।

इनकम टैक्स विभाग नई स्कीम से निपटाएगा लम्बित प्रकरण

income tax new scheme 2020, 10 percent extra from 1 april 2020

31 मार्च तक पूरा टैक्स, फिर चुकाना होगा 10 फीसदी ज्यादा

जबलपुर आयकर आयुक्तालय के अंतर्गत इस योजना में करीब 3 हजार प्रकरण शामिल किए जा सकते हैं। यदि आयकर और पेनल्टी के रूप में राजस्व की बात की जाए तो वह 4 से 5 हजार करोड़ रुपए होगा। बुधवार को राजपत्र में प्रकाशन के आधार पर जबलपुर में योजना के लिए दो नोडल अधिकारी होंगे। हालांकि अभी प्रधान आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर आयुक्त की जिम्मेदारी प्रधान आयकर आयुक्त सैयद नासिर अली हुसैन को दी गई है। उन्हीं के पास दोनों आयुक्त का प्रभार है। इसलिए अब वे ही इन मामलों में आवेदन लेंगे। योजना में 31 जनवरी 2020 तक के लम्बित प्रकरणों को शामिल किया गया है।

 

income tax new scheme 2020, 10 percent extra from 1 april 2020

यह विवाद हैं शामिल
विवादित कर, पेनल्टी, ब्याज, शुल्क और स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या कर स्त्रोत पर संग्रहण (टीसीएस) से सम्बंधित विवाद।

19 जिलों के आवेदनों की जांच
जबलपुर में आयकर आयुक्तालय के अंतर्गत करीब 19 जिले आते हैं। योजना का लाभ लेने वालों के प्रतिवेदन मिलने के बाद जांच की जाएगी। नोडल अधिकारी ही देय कर का निर्धारण करेगा और करदाता को एक सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट जारी होने के 15 दिन के भीतर करदाता को कर भुगतान करना पडेग़ा। भुगतान के बाद उसके सभी लम्बित प्रकरण आयकर विभाग वापस लेगा।

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