जबलपुरPublished: Feb 21, 2020 06:34:45 pm
prashant gadgil
रिछाई औद्योगिक क्षेत्र का मामला
industrial area
जबलपुर। जबलपुर के रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योगपतियों पर कर बकाया है। इसको लेकर नगर निगम भी परेशान हैं। वे सभी उद्योगपति जिन पर वर्षों से कर का भुगतान बकाया है वे हर हाल में 29 फरवरी तक कर का भुगतान करें। शहर के विकास को गति देने के लिए कर की अदायकी आवश्यक है, कर दाता भुगतान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध शासन के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बात नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार ने गुरुवार को उद्योगपतियों से चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि रिछाई के लगभग 134 उद्योगपतियों पर कर का भुगतान बकाया है। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से उद्योगों और उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध मंे संबंध में कोई भी आदेश-निर्देश भी नहीं है। बकायाकरों को कर जमा करने के संबंध में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र के अधिकारी देवव्रत मिश्रा ने बताया कि इंदौर, ग्वालियर, मंडीदीप, नगर पंचायत, नगर पालिका के द्वारा भी प्रति वर्ष कर का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए शहर हित में यहा के भी सभी उद्योगपतियों को भी बकाया करों की राशि का भुगतान करना चाहिए। इस संबंध में प्रदेश शासन के भी स्पष्ट निर्देश है। इस दौरान अपर आयुक्त रोहित सिंह कौशल, राजस्व अधिकारी डॉ दीपनारायण मिश्रा भी मौजूद थे।
उद्योग जगत ने जताया आक्रोश
रिछाई औद्योगिक क्षेत्र मंे स्थापित उद्योगों को संपत्ति कर के देयक भेजने पर उद्योगपतियों ने आक्र ोश जताया है। महाकोशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता हेमराज अग्रवाल ने बताया कि निगम की ओर से उद्योग विभाग को देयक भेजने के बजाय सीधे उद्योगपतियों के भेजा जाना नियम विरुद्ध है। जिस जमीन का मालिक आज भी उद्योग विभाग है और निगम को ट्रांसफर नहीं की गई है। उसका देयक निगम प्रशासन भेज रहा है। इस संबंध में चेम्बर व उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने निगमायुक्त से भेंट कर उनके समक्ष अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही देयकों को अवैधानिक बताया है। प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर के उपाध्यक्ष राजेश चंडोक, शांति लाल पटेल, मानसेवी मंत्री शंकर नाग्देव, सहमंत्री अनूप अग्रवाल, अखिल मिश्रा, आरपी यादव, आशीष अग्रवाल शामिल थे।