जबलपुरPublished: Sep 15, 2022 06:59:37 pm
prashant gadgil
उपभोक्ता आयोग का आदेश
High Court, Agricultural Land, Illegal Mining, SP, Katni News
जबलपुर . जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ परिवादी ग्राम सगड़ा मेहगवां, शहपुरा निवासी संदीप सिंह राजपूत के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके तहत रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह के भीतर स्वयं के खर्च पर वाहन काे सुधार कर देने का निर्देश दिया गया। मुकदमे का खर्च पांच हजार रुपए व परिवाद प्रस्तुत करने के दिन से अंतिम अदायगी तक प्रतिदिन के हिसाब से छह हजार रुपए भुगतान करने का आदेश दिया गया है।उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि परिवादी ने 2019 में अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए हाईवा 10 चका वाहन फाइनेंस कराया था। सात माह बाद ही नौ फरवरी, 2020 को पुलिया से टकराने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सर्वेयर की मौजूदगी में वाहन का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि वाहन का चेसिस मुड़ गया है, जिसे बदलना पड़ेगा। परिवादी से कहा गया कि क्षतिग्रस्त चेसिस सुधारे जाने पर खराब भी हो सकता है, जिसे बदलकर नया लगा दिया जाएगा। 20 मार्च, 2020 को वाहन सुधाकर दे दिया गया। दो दिन बाद ही कोविड लाकडाउन लग या। इस वजह से वाहन खड़ा रहा। अक्टूबर, 2020 में रेत परिवहन चालू किया गया। नौ जनवरी, 2021 को तेवर के पास एक बार फिर से चेसिस टूट गया। लिहाजा, फिर से समस्त प्रक्रिया अपनाकर सुधार के लिए भेजा गया। लेकिन इस बार क्लेम अटका लिया गया। इस वजह से वाहन सर्विस सेंटर में ही खड़ा रहा। इस वजह से परिवादी को प्रतिदिन छह हजार रुपये का नुकसान होता रहा।