इधर हुआ न्याय, नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को सजा
जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता की ओर से हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी उसे विद्यालय आते-जाते समय परेशान करता है। 21 जून 2016 को राशन की दुकान से घर आते समय रास्ते में मिले आरोपी ने बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। उसे कुलिया की तरफ धकेल कर ले गया। चिल्लाने पर उसने मुंह पर हाथ रख दिया। साथ ही मारपीट शुरू कर दी। आवाज सुनकर लोग बचाने आ गए। उन्हें देखकर आरोपी भाग गया। अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी को सजा व जुर्माने से दंडित किया।