जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला
ये है मामला
जिला उपभोक्ता आयोग ने 15 दिन पहले टूर बुकिंग कैंसल कराने पर रकम काटने पर आईआरसीटीसी को सेवा में कमी का दोषी पाया। आयोग अध्यक्ष केके त्रिपाठी और सदस्य योमेश अग्रवाल ने आदेश दिया कि आईआरसीटीसी परिवादी के 19 हजार 800 रुपए वापस करे। परिवादी को 12 हजार रुपए हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया गया।
जबलपुर के गढ़ा निवासी कल्पना ज्योतिषी और डॉ. एकनाथ ज्योतिषी की ओर से दायर परिवाद में कहा गया है कि यूरोप और यूके टूर के लिए उन्होंने 5 मार्च 2018 को आईआरसीटीसी के पास बुकिंग कराई थी। इसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए जमा किए। पासपोर्ट में तकनीकी त्रुटि होने के कारण उन्हें वीजा नहीं मिल पाया। इसके चलते उन्होंने शर्तों के अनुसार 15 दिन पूर्व बुकिंग कैंसल करा ली। इसके एवज में आईआरसीटीसी ने उनके 20 हजार रुपए काट लिए। सुनवाई के बाद आयोग ने आईआरसीटीसी को दो माह के भीतर 19 हजार 800 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही हर्जाना चुकाने को भी कहा।