जबलपुर

हाईकोर्ट ने पूछा, स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारी सचिव को क्यों नहीं दिया चार माह से वेतन

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुरMay 20, 2022 / 06:58 pm

reetesh pyasi

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पूछा कि राज्य के वकीलों की नियामक संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला को चार महीनों से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने स्टेट बार काउंसिल, बार काउंसिल आफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा, कार्यकारिणी समिति, लेखा समिति व समन्वय समिति को नोटिस जारी किए । जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

यह है मामला
स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को 30 जनवरी 2022 को एलडीसी से सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई । साथ ही कार्यकारी सचिव का दायित्व भी सौंपा गया। स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारिणी समिति ने इस निर्णय से सहमत न होकर याचिकाकर्ता के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। साथ ही उसे इंदौर अटैच कर दिया। कार्यकारिणी समिति के इस आदेश को सामान्य सभा ने अपने आदेश के जरिये निरस्त कर दिया। गीता शुक्ला फिर से कार्यकारी सचिव बन गईं। लेकिन सामान्य सभा के आदेशों के खिलाफ कार्यकारिणी समिति अपने आदेश जारी करने में जुटी रही। उसने याचिकाकर्ता गीता शुक्ला व लालमणि पटेल नामक कर्मचारी का वेतन रोक लिया। फरवरी 2022 से अब तक चार माह का वेतन नहीं दिया गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी किए।

सदस्य राधेलाल गुप्ता ने किया हस्तक्षेप
इस समस्या को गंभीरता से लेकर स्टेट बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य राधेलाल गुप्ता ने बीसीआई को पत्र लिखा था। साथ ही याचिकाकर्ता गीता शुक्ला व लालमणि कुशवाहा ने भी अभ्यावेदन सौंपे। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो याचिका दायर की गई।

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