राजधानी के कोहेफिजा में संचालित मैरिज गार्डन के संचालक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज
जबलपुरPublished: May 28, 2022 07:18:32 pm
हाईकोर्ट का निर्देश, पहले से लगी है रोक
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल के पॉश इलाके कोहेफिजा में संचालित होने वाले गुलबाग मैरिज गार्डन के संचालक अकबर हसन खान की याचिका खारिज कर दी। याचिका में भोपाल नगर निगम की उन शर्तों को चुनौती दी गई थी, जो मैरिज गार्डन के लाइसेंस के लिए लगाई गई थीं। जस्टिस शील नागू व जस्टिस एमएस भट्टी की डिवीजन बेंच ने छूट दी कि याचिकाकर्ता इस सम्बंध में लम्बित जनहित याचिका में अपने लिए उपचार तलाश कर सकता है।
यह है मामला
अकबर हसन खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने कोहेफिजा खानूगांव,भोपाल में गुलबाग मैरिज गार्डन संचालन के लिए भोपाल नगर निगम को लायसेंस के लिए आवेदन दिया। अधिवक्ता मोहम्मद आदिल उस्मानी ने कोर्ट को बताया कि निगम ने याचिकाकर्ता को यह लायसेंस देने के पूर्व 30 दिसम्बर 2021 को कुछ वैधानिक औपचारिकताएं व शर्तें पूरी करने के लिए आदेश जारी किया। इसी आदेश को याचिका में चुनौती दी गई।
नगर निगम की ओर से कोर्ट को यह बताया
भोपाल नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता के गुलबाग मैरिज गार्डन में संचालित गतिविधियों को अवैध व जनहित के खिलाफ बताते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह अभी लम्बित है। 4 मई 2022 को इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता उसी याचिका की सुनवाई के दौरान अपनी बात कहे। इस मत के साथ कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।