हाईकोर्ट पहुंचा पांचवी-आठवीं बोर्ड परीक्षा का मामला, सरकार को नोटिस
जबलपुरPublished: Nov 09, 2022 06:34:45 pm
राज्य शासन को अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश


patrika
जबलपुर। इस सत्र में कक्षा पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा कराने के राज्य सरकार के निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट की जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकलपीठ ने राज्य शासन से अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर वाले सप्ताह में होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक पंजवानी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि आरटीई अधिनियम के नियम विधायिका ने बनाए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रशासकीय निर्देशों के जरिए वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पांचवीं व आठवीं की परीक्षा बोर्ड के जरिये कराए जाने का आदेश पारित किया है। अकादमिक सत्र के बीच में इस तरह का मनमाना आदेश छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ की परिधि में आने के कारण चुनौती के योग्य है।