जिला प्रशासन की नई व्यवस्था एक-दो दिन में हो सकती है लागू
कंटेनमेंट एरिया में नहीं मिलेगी छूट
भोपाल की तरह जबलपुर में भी खुलेंगे बाजार, भेजा प्रस्ताव
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में 20 मार्च से लॉक डाउन लागू होने के बाद से अब तक कई प्रतिबंध जारी रहे। लॉकडाउन-4 में भी जबलपुर का नगर निगम सीमा क्षेत्र रेड जोन में शामिल है। इससे यहां बाजार नहीं खुले। केवल गली-मोहल्लों और कॉलोनियों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। बाजार आज भी बंद हैं। कुछ वस्तुओं को होम डिलेवरी की अनुमति दी गई है।
सीमित समय के लिए खुलेगा बाजार
प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए प्रदेश शासन को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें समय भी तय किया गया है। यह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हो सकता है। इसमें भी कंटेनमेंट और बफर जोन के वार्डों के बाजारों पर प्रतिबंध रह सकता है।
दुकानों पर लिखा नम्बर
शहरी क्षेत्र के बाजारों को खोलने के लिए पूर्व में तय ऑड-ईवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके लिए दुकानों के शटर और दीवार पर नम्बर लिखे गए हैं। जिन दुकानों के नम्बर सम (ईवन) हैं, उन्हें उसी तारीख के हिसाब से खोलने की अनुमति मिल सकती है। इसी तरह विषम (ऑड) संख्या वाली दुकानें उसी संख्या की तारीख जो कि आखिरी अंक हो सकता है, खोलने की अनुमति मिले।
व्यापारिक संगठन भी कर रहे मांग
व्यापारिक संगठन भी बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम उन जगहों के बाजार खोल दिए जाएं, जहां कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। इस सम्बंध में महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, सराफा एसोसिएशन आदि संगठन कलेक्टर से मिल चुके हैं।
इन्हेंं मिली है अनुमति
वर्तमान में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है, उनमें चश्मा, पानी, त्रिपाल, मेडिकल उपकरण, नवजात शिशु तथा गर्भवती महिलाओं से सम्बंधित सामग्री, गली-मोहल्लों में सभी वस्तुओं की स्टैंड अलोन दुकानें, राशन, सब्जी, दूध, मांस-मछली, अंडे, फ ल, मेडिकल स्टोर, होम डिलेवरी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, ऑटो मोबाइल आदि शामिल हैं।
इन पर रह सकता है प्रतिबंध
शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, जिम्नेजियम, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, रेस्टॉरेंट, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, धार्मिक और खेलकूद सम्बंधी आयोजन आदि।
बाजार की दुकानों को खोलने के लिए शासन से पत्र के माध्यम से अनुमति मांगी है। दुकानें ऑड-ईवन तहत खोलने का प्रस्ताव है। कंटेनमेंट जोन और उससे लगे वार्डों में पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेंगे।
– भरत यादव, कलेक्टर