जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विनीत रजक के अनुसार आवेदक को ‘समस्त’ पोर्टल का उपयोग करना होगा। यह पोर्टल मध्यप्रदेश शासन की बैंक वित्त पोषित योजनाओं के लिए बनाया गया सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है। आवेदकों इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो इसमें आवेदन सहित योजनाओं की जानकारी देखने के विकल्प मिलेंगे।
आवेदक को बनानी होगी प्रोफाइल
इसमें सबसे पहले आवेदक को एक प्रोफाइल बनानी होगी। उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें आवेदक को कुछ जानकारियां भरनी पड़ती हैं। इसके बनने के बाद आवेदन का प्रारूप हितग्राहियों को मिलता है। उसे पूरा भरने के उपरांत बाद प्रकरण अगली प्रक्रिया के लिए चला जाएगा। सक्षम अधिकारी इसे देखकर बैंकों को प्रेषित कर देगा। फिर बैंक उस परियोजना के लिए निर्णय लेगा।
जबलपुर को इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए 170 प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। यानि इतने प्रकरणों में युवाओं को उनकी परियोजना के लिए बैंकों से ऋण के रूप में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
यह योजना युवाओं आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से बनाई गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की इस योजना में जिले के युवाओं को खुद का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि योजना के तहत 7 सालों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। शासन के अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 50 लाख रुपए तक का ऋण योजना में विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को एक से 50 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह सहायता मात्र नए उद्यमों की स्थापना के लिए मिलेगी। यही नहीं प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए एक समान रखे गए हैं।