अपर कलेक्टर (रांझी) शेरसिंह मीणा के न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा के द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। पहला प्रकरण 28 जनवरी 2021 को बनाया गया था। इसमें कहा गया कि गांधी चौक मानेगांव स्थित श्रीपाल टे्रडर्स से तुलसी गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन खाद्य तेल, गुलाब जामुन मिक्स और कैंडीमैन चोको डबल इक्लेयर का नमूना लिया गया। इसे जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।
विक्रेता से नहीं लिया बिल
प्रयोगशाला की जांच में सोयाबीन तेल व गुलाब जामुन मिक्स मिथ्या छाप पाया गया। यह प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया। मामले में अनावेदक अनिल श्रीपाल के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उसके द्वारा बताया गया कि यह सामग्री वह खुद नहीं बनाते हैं। इन्हें बाजार से खरीदा है। लेकिन उन्होंने विक्रेता से बिल नहीं लिया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद व्यापारी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
उत्पाद का नहीं था विवरण
दूसरे प्रकरण में गोकलपुर मैन रोड स्थित प्रेम किराना स्टोर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा के द्वारा 25 जनवरी 2021 को सूजी एवं दलिया का नमूना लिया गया था। इसे जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में सूजी का नूमना मिथ्याछाप पाया गया। यानी इसमें उत्पाद से संबंधित पूरी जानकारी नहीं थी। यह प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में आया। व्यापारी दिलीप खत्री के द्वारा गलती स्वीकारने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना न्यायालय के द्वारा लगाया गया।