scriptJudgement : मिलावटी दूध बेचने पर विक्रेता पर लगाया दो लाख रुपए जुर्माना | Judgement : Seller fined two lakh rupees for selling adulterated milk | Patrika News

Judgement : मिलावटी दूध बेचने पर विक्रेता पर लगाया दो लाख रुपए जुर्माना

locationजबलपुरPublished: Jan 02, 2020 06:20:09 pm

Submitted by:

praveen chaturvedi

मिलावटी दूध बेचने पर न्यायिक निर्णयन अधिकारी व अपर कलेक्टर ने दूध विक्रेता पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

sy_milk.jpg

Judgement : Seller fined two lakh rupees for selling adulterated milk

जबलपुर. मिलावटी दूध बेचने पर न्यायिक निर्णयन अधिकारी व अपर कलेक्टर ने दूध विक्रेता पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गोरा बाजार बगीचा निवासी दूध विक्रेता की ओर से जुर्माना जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकाया के रूप में वसूलने का आदेश भी न्यायालय ने दिया।

ये है मामला
गोरा बाजार स्थित बगीचा निवासी महेंद्र यादव के वाहन से दूध का विक्रय किए जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा ने सैम्पल लिया था। जांच में दूध मिलावट की पुष्टि हुई। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में अनावेदक को नोटिस दिया गया, लेकिन दूध विक्रेता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

30 दिन में जमा करो जुर्माना
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर (शहर) हर्ष दीक्षित के आदेश में कहा गया कि मिलावटी दूध विक्रय के लिए रखा पाया गया। इसकी लैब में जांच भी कराई गई। दूध का सेम्पल सब स्टेंडेड पाया गया। सब स्टेंडेड दूध की बिक्री किए जाने के कारण विके्रता को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का दोषी पाया गया। इसलिए दूध विक्रेता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस राशि को तीस दिन में जमा करने के आदेश भी दिए गए।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो