पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के द्वारा जारी एन.एस.ए. के वारंट में बेचे हुये प्लाटों को पुनः बेचने वाला शातिर जालसाज कलीमुद्दीन गिरफ्तार
मोह. शफीक निवासी छोटी मस्जिद अंसार नगर गोहलपुर, जाहिद खान निवासी जहाॅगीराबाद लार्डगंज, आकाश पटेल निवासी करमचंद चैक, मोह. जावेद निवासी अरविंद डेरी के पास अम्बेडकर कालोली अधारताल, मोह. अतहर निवासी चार खम्बा आजाद नगर की शिकायतों पर थाना गोहलपुर में अपराध क्रमंाक 1/2020, 467/21, 648/21, 449/21 एवं 650/21 एवं थाना माढेाताल में 659/21 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुये पकरण में आरोपी कलीमुद्दीन को विधिवत गिरफ्तार कर पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया, कलीमुद्दीन के पकडे़ जाने की जानकारी लगते ही, अन्य कई लोगों के द्वारा स्वयं के साथ कलीमुद्दीन के द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की शिकायतें की जाने लगी।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा कलीमुद्दीन के द्वारा किये गये कृत्य को गम्भीर प्रकृति का मानते हुये एवं कलीमुद्दीन के प्रति लोगों के आक्रोश को ध्यान में रखते हुये आरोपी कलीमुद्दीन के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
कलेक्टर जबलपुर कर्मवीर शर्मा के द्वारा आरोपी की अपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर कलीमुद्दीन जिसे थाना गोहलपुर के 5 प्रकरणो में गिरफ्तार कर पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया था। जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तारी की गयी है। आज दिनाॅक 23-6-21 को 13 दिवस पश्चात पुलिस रिमाण्ड की अवधि पूर्ण होने पर कलीमुद्दीन को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया जायेगा।