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Kidnapping case : अपहृत बालक मिला, अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

locationजबलपुरPublished: Aug 16, 2019 06:49:15 pm

Submitted by:

tarunendra chauhan

फिरौती के लिए 15 वर्षीय बालक का किया था अपहरणमहाराष्ट्र में मिला अपहृत बालक, आरोपी को भेजा जेलरीवा निवासी है आरोपी

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जबलपुर. नाबालिग बालक संजीव कुमार मेहतो (15) निवासी 208/2 विद्यानगर जीसीएफ स्टेट घमापुर के गुम जाने की सूचना पप्पू कुमार मेहतो ने 2 अगस्त को थाना घमापुर में दी। सूचना पर 591/19 धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपहृत के नाबालिग होने के कारण पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने तलाश करते हुए अतिशीघ्र बालक की दस्तयाबी किए जाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आदेश के पालन में अतिरिक्त पुलिस आधीक्षक दक्षिण डॉ. संजीव उइके एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी धर्मेश दीक्षित के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घमापुर दिलीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

पतासाजी के दौरान पता चला कि 4 अगस्त को अज्ञात नंबर से पप्पू कुमार मेहतो को फोन कर पांच लाख की फिरौती की मांग की गई। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए सायबर सेल की मदद से पता किया गया तो जिस नम्बर से फोन किया गया था, उसका उपयोग छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह पिता सरदार सिंह उर्फ योगेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम तिलखन थाना बैकुंठपुर जिला रीवा द्वारा करना पाया गया।

तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम उक्त पते पर रवाना की गई। टीम को पता चला कि छोटू उर्फ युवराज सिंह अपहृत बालक के साथ गांव में देखा गया है। इसके बाद उसके नागर गांव लोनावाड़ा जिला पूना महाराष्ट्र जाने की जानकारी मिली, जिस पर तत्काल सउनि विश्वेश्वर वर्मा, आरक्षक जयप्रकाश तिवारी, आशीष तिवारी की एक टीम बताए पते पर रवाना की गई। उक्त टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से संदेही छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह को घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसके कब्जे से उक्त अपहृत बालक को मुक्त कराया गया। आरोपी छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह (28) की विधिवत गिरफ्तारी कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर जबलपुर लाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह रीवा जिले का शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना बैकुंठपुर एवं सगरा में एक दर्जन से अधिक प्रकरण अवैध वसूली, मारपीट, नकबजनी, लूट जैसे गंभीर प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। यह आरोपी थाना सगरा जिला रीवा के अप. क्रमांक 69/19 धारा 341,392, 411 के प्रकरण में अभी भी फरार है, जिसकी सूचना संबंधित थाने को भी दी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने अपहृत बालक को मुक्त कराने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

 

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